प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी स्पीकर भी कहते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ का जिक्र है।
Source link
Protem Speaker: लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे करते हैं सांसद? जानिए महताब के नाम पर क्या है विवाद

