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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को हावड़ा शहर में रामनवमी पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शर्त लगाई है कि आयोजन बिना की तनाव के संपन्न हो। हालांकि, अदालत ने यह अनुमति कई शर्तों के साथ दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने शिबपुर आईआईईएसटी के पास से हुगली नदी के तट पर स्थित रामकृष्णपुर फेरी घाट तक शोभायात्रा निकालने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता ने विश्व हिंदू परिषद को जुलूस की अनुमति देते हुए कहा कि कोई भी उत्तेजक नारे नहीं लगाए जाएंगे। रास्ते में बिना रुके ही आगे बढ़ना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि जुलूस में अधिकतम 200 प्रतिभागी ही शामिल हो सकते हैं। पांच स्वयंसेवक सुनिश्चित करेंगे कि 200 की संख्या का उल्लंघन न हो।
मुंबई के मीरा रोड में भड़काऊ भाषणों मामले की सुनवाई
इसके अलावा, बॉम्बे हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की दो सदस्यीय पीठ ने सोमवार को जनवरी में मीरा रोड में भाजपा विधायक नितेश राणे, गीता जैन और तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ को कथित नफरत भरे भाषणों की जांच करने और यह निर्धारित करने का निर्देश दिया कि क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बता दें, मामले की आगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।